(संवाद एक्सप्रेस)बारमते
आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5), 118(1) बीएनएस के तहत की गई कार्यवाही
1.राजेन्द्र प्रसाद रात्रे पिता स्व. ननकी राम रात्रे उम्र 50 वर्ष
2.रितेश रात्रे पिता राजेन्द्र प्रसाद रात्रे उम्र 24 वर्ष
3.जयनारायण रात्रे पिता भूषण प्रसाद, उम्र 21 वर्ष निवासी रोहीदास मोहल्ला, बलौदा
4.नीरज मिरी पिता स्व.मनोज कुमार मिरीउम्र 19 वर्ष निवासी रिस्दा, थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर।
बलौदा निवासी पीड़िता द्वारा दिनांक 03/जनवरी/2026 को थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसी दिन शाम लगभग 06:30 बजे जमीन विवाद को लेकर आरोपियों ने एक राय होकर पीड़िता के घर के सामने आंगन में गाली गलौज किए गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्कों से मारपीट किए जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना बलौदा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में थाना बलौदा पुलिस द्वारा दिनांक 14/जनवरी/2026 को दबिश देकर सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।



