रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सोमवार को उनकी पिछली रिमांड अवधि पूरी होने के बाद विशेष अदालत ने उन्हें एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मांगी गई कस्टोडियल रिमांड पर सुनवाई (19 अगस्त) होगी।
ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई से हिरासत में लिया था। पहले उन्हें 5 दिन की ईडी कस्टडी मिली थी। इसके बाद अदालत ने लगातार दो बार 14-14 दिन की न्यायिक रिमांड दी और अब तीसरी बार भी उन्हें जेल भेजा गया है।
ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले से मिली 16.70 करोड़ रुपये की राशि चैतन्य बघेल तक पहुंची, जिसे उन्होंने रियल एस्टेट और अन्य प्रोजेक्ट्स में निवेश कर ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की। एजेंसी का दावा है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच लगभग 2100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, जिसके फंडिंग और मैनेजमेंट में चैतन्य की सक्रिय भूमिका रही।
इस कार्रवाई के खिलाफ चैतन्य बघेल ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी गई। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की। हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया और 26 अगस्त तक जवाब मांगा है।
इस बीच, चैतन्य बघेल के वकील ने अदालत को बताया कि जेल में उन्हें साफ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इस पर अदालत ने जेल प्रशासन को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अब मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

Satyanarayan Vishwakarma serves as the Chief Editor of Samwad Express, a Hindi-language news outlet. He is credited as the author of articles covering topics such as local and regional developments



