(संवाद एक्सप्रेस)गरियाबंद। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत अब तक अवैध उत्खनन के 6 प्रकरण दर्ज कर 5 लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया है। इसी प्रकार अवैध परिवहन के 45 प्रकरणों में 12 लाख 73 हजार 790 रुपये की अर्थदंड राशि वसूली की गई है। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले वाहन मालिकों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिले में कहीं भी खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन अथवा भंडारण की जाती है तो संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 पर शिकायत दर्ज करा सकते है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए रेत उपलब्ध कराने के संबंध में प्रदत्त छूट के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के स्वीकृत हितग्राहियों को स्वयं के उपयोग के लिए छोटे वाहनों, जैसे ट्रैक्टर आदि के माध्यम से रेत परिवहन एवं उपयोग के लिए रॉयल्टी तथा अन्य करों से छूट प्रदान की गई है। यह सुविधा केवल उन ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों में लागू होगी, जहां विधिवत रेत खदान स्वीकृत है। संबंधित ग्राम पंचायत के लिखित अनुमति से हितग्राही रेत प्राप्त कर सकता है।

Satyanarayan Vishwakarma serves as the Chief Editor of Samwad Express, a Hindi-language news outlet. He is credited as the author of articles covering topics such as local and regional developments

















